उज्जैन न्यूज़

इन्द्रलाय की तीनों कालोनियां अवैध…! होटल इम्पेरियल के संचालक जांच के घेरे में, हो सकती है एफआईआर…?

अधिवक्ता वर्मा ने किया शासन सहित कालोनी के भागीदारों को लीगल नोटिस जारी…

उज्जैन में अवैध कालोनियों का जाल बहुत बड़ा है और अब न्यायालय के आदेश पर इन पर शिकंजा कस सकता है। ताजा मामला इंद्रालय कॉलोनी से जुड़ा है। दरअसल 

एक स्थानीय शिकायतकर्ता ने न्यायालय में यह प्रमाण पेश किए है जिसके अनुसार हरिफाटक इंदौर मार्ग पर निर्माण हो चुकी इन्द्रलाय के तीनों भाग शासकीय भूमि पर निर्माण किये गए है तथा कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से शासन और खरीददारों से धोखाधड़ी की गई है।

शिकायतकर्ता ने इसके साथ ही अन्य प्रमाण भी प्रस्तुत किये है जो कई लोगों की समस्याएं बढ़ाने वाले है। उनके अनुसारकोठी महल ग्राम नानाखेड़ा की भूमि सर्वे क्रमांक- 57/1, 58/2, 61/1/2/1, 61/1/2/2/1, 99/3/1/1, 99/3/1/2, 99/3/2, पर एवन डेवलपर्स व फ्यूचर डेवलपर्स के भागीदार आबिद अली मीर आदि द्वारा नियम विरुद्ध गड्ढे का 25 मीटर भराव कर शासकीय भूमि को सम्मिलित की जाकर कूट रचित दस्तवेज़ों से शासन को धोखा देकर कालोनी का निर्माण किया गया है। इसकी लिखित शिकायत इस साल 1 अगस्त को जिला प्रशासन सहित मध्यप्रदेश शासन प्रमुख सचिव को भी की थी। शिक़ायत में यह मांग की गई है कि जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जावे व संबंधितों पर धोखाधड़ी, कूटरचना, रेरा एक्ट, भूमि विकास अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अवैध कालोनी को जमीदोंज किया जाए।

इस मामले में अब न्यायालय ने संज्ञान लिया है। उसी क्रम में बीते दिनों पूर्व शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने लीगल नोटिस जारी कर एवन डेवलपर्स व फ्यूचर डेवलपर्स के भागीदार आबिद अली मीर आदि सहित मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव एवं जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को थमाया है। यदि दस्तवेज़ों ओर न्यायालय की माने तो जल्द न्यायालय संबंधितों पर प्रकरण पंजीबध्द कराये जाने के आदेश उज्जैन पुलिस को दे सकते है।

कलम से सत्य की गूंज...

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