उज्जैन न्यूज़टॉप न्यूज़मध्य प्रदेश
देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं भांगघोटा की दुकानों का संचालन प्रतिबंधित
उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शशांक मिश्र ने एक आदेश जारी कर उज्जैन जिले में संचालित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन एवं समस्त भांग-भांगघोटा की दुकानों, समस्त एफएल- 2, 3, 4 बार का संचालन 14 अप्रैल तक के लिये पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आपदा कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण तथा बचाव के प्रयासों के तहत गत 28 मार्च से उक्त दुकानों का संचालन बन्द किया गया है। उक्त् सभी दुकानें 14 अप्रैल तक पूर्णत: बन्द रहेंगी। जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि जिले की समस्त देशी मदिरा भण्डारागार एवं विदेशी मदिरा भण्डारागार उज्जैन से मदिरा का प्रदाय भी उक्त् अवधि में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।