अब हर तीन साल में सेप्टिक टैंक खाली किया जाना हुआ अनिवार्य ,
निगम द्वारा दिए जा रहे रियायती दरों पर अपने सेप्टिक टैंक खाली कराये

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ODF ++ के लिए जारी की गयी मार्गदर्शिका के अनुसार अब सेप्टिक टैंकों को प्रत्येक तीन वर्ष में खाली किया जाना अनिवार्य हो गया है , सेप्टिक टैंक के नियमित अंतराल पर खाली किये जाने से इसके द्वारा होने वाली बीमारियों एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी बचाव किया जा सकता है , इसी क्रम में नगर पालिक निगम उज्जैन ने सभी रहवासियों इकाइयों से सेप्टिक टैंक खाली करने हेतु दर में छुट प्रदान की है अब रहवामी 500 रुपये के बजाय 200 रुपये में ही अपने घरों के सेप्टिक टैंक को खाली करा सकते है , इसके लिए आप नगर निगम मुख्यालय / झोनल कार्यालयों में आकर अपना आवेदन दे सकते है | UMC मेवा एप निगम द्वारा दी जाने वाली यह छुट सीमित अवधि के लिए है । आने वाले आवेदनों के लिए सममय सेवा प्रदाय किये जाने हेतु निगम ने पर्याप्त मात्रा में समाधन तैयार किये हुए है और इस कार्य को अभियान के रूप में किया जा रहा है | अब तीन साल की अवधि में मेप्टिक टैंक खाली न कराने पर नियमानुसार पेनल्टी / जुर्माने की कार्यवाही की जा सकती है ।